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    मध्यस्थता

    मध्यस्थता केंद्र देहरादून

    लंबे समय से, हमारे देश में विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता का चलन रहा है। वर्ष 2002 में संशोधित नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 89 ने वैकल्पिक विवाद समाधान यानी मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता और पूर्व-परीक्षण समाधान पद्धतियों की गुंजाइश खोली है। मध्यस्थता प्रभावी और अब प्रसिद्ध वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों में से एक है, जो वादियों को ‘मध्यस्थ’ के रूप में ज्ञात तीसरे पक्ष की सहायता से स्वेच्छा से और सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को हल करने में मदद करती है। मध्यस्थ अपने कौशल से पक्षों को उनके विवादों को निपटाने में सहायता करता है। मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से पार्टियां एक न्यायसंगत समाधान पर पहुंचती हैं और हमेशा जीत की स्थिति में रहती हैं। मध्यस्थता कार्यवाही एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थ, तीसरे पक्ष के रूप में निर्णय लेने की शक्ति के बिना या आमतौर पर समाधान लागू किए बिना, पक्षों को विवाद सुलझाने या लेनदेन की योजना बनाने में मदद करता है। यह कार्यवाही आमतौर पर स्वैच्छिक, गोपनीय, पारदर्शी और समय और लागत प्रभावी भी होती है। विवाद समाधान की इस तकनीक से पक्षकार अपने विवादों को बिना किसी कष्ट के सुलझाते हैं और वे अपना बहुमूल्य समय और मुकदमेबाजी का खर्च भी बचाते हैं।

    मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामल:

    विभिन्न प्रकृति के लगभग दीवानी मामले जहां पक्षकार मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए सहमत होते हैं, आम तौर पर मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन कुछ मामले मध्यस्थता के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं और वे धन की वसूली, किराया, विभाजन, वैवाहिक, श्रम, विशिष्ट प्रदर्शन, क्षति, निषेधाज्ञा, घोषणा, मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद, चेक बाउंस मामलों, मोटर से संबंधित मामले होते हैं। दुर्घटना का दावा आदि। उपयुक्त आपराधिक मामलों में धारा 320 Cr.P.C के तहत आने वाले अपराध शामिल हैं।

    मध्यस्थता के मामलों के संदर्भ:

    मध्यस्थता के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि पक्षों को उनके अधिकारों के बारे में ठीक से सूचित किया जाए और वे समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत के लिए तैयार रहें, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हो। मध्यस्थता में, सफलता की कुंजी मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों को संदर्भित करने वाले न्यायाधीशों पर निर्भर करती है। रेफरल न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या समझौते के तत्व मौजूद हैं, तभी मध्यस्थता के लिए मामला भेजा जाना चाहिए। मध्यस्थता के संदर्भ के लिए चरण: जब भी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौते के तत्व मौजूद हैं, न्यायाधीश मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं और जब भी दोनों पक्ष इसके लिए चाहें, वे मध्यस्थता के संदर्भ की मांग कर सकते हैं।